आईएनएक्स मीडिया केस: पी चिदंबरम को 3 जुलाई तक मिली अंतरिम राहत
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आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से राहत दे दी है। अपने बेटे कार्ति के साथ चिदंबरम भी इस मामले के आरोपी हैं। जिन्हें की सीबीआई ने फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया घूस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है।
इस मामले में चिदंबरम को सीबीआई ने गुरुवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिये बुलाया है। वहीं अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगा दी है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल व अभिषेक मनु सिंघवी जिरह के लिये पेश हुये। इससे पहले याचिका जस्टिस एसपी गर्ग के समक्ष सुनवाई के लिये पेश की गई थी जिन्होंने समय के अभाव के कारण सुनवाई से इंकार कर दिया था।
कोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आग्रह करते हुये वरिष्ठ वकीलों ने कहा था कि उनके मुव्वकिल को गुरुवार को सीबीआई के समक्ष पेश होना है और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस अदालत ने बुधवार सुबह एयरसेल मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पांच जून तक राहत दे दी। कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर जिरह करते हुये कपिल सिबल व सिंघवी ने कहा कि उनके मुव्वकिल का रिकॉर्ड एकदम साफ है।
बचाव पक्ष ने कहा था कि ईडी ने चिदंबरम को समन जारी कर पांच जून से पहले पेश होने का निर्देश दिया है। एयरसेल मैक्सिस व आईएनएक्स मीडिया घूस मामले में सीबीआई व ईडी विदेशी निवेश की अनुमति विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोड (एफआईपीबी) से दिलाने में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है। इन कंपनियों को यह अनुमति चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुये 2006 में मिली थी।
P Chidambaram gets interim protection from arrest by CBI till July 3 in the INX Media Case. pic.twitter.com/wJ1sE9c02h
— ANI (@ANI) May 31, 2018