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शिवलिंग पर बिच्छू वाले बयान पर थरूर के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

Tue, 12 Nov 2019 12:38 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 12 Nov 2019 12:38 PM IST
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over scorpion on Shivling remark delhi court issues bailable warrant against Shashi Tharoor
शशि थरूर (फाइल फोटो) - फोटो : Instagram

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। वह सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुई जिसके कारण यह वारंट जारी किया गया। उनके खिलाफ यह मामला भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 'बिच्छू पर शिवलिंग' बयान दिया था।

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इसेस पहले अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व थरूर के खिलाफ मानहानि के आरोप तय करने के मामले में सात अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने शशि थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बब्बर की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। वह इस मामले में पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि कथित टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में की गई थी। 
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भाजपा नेता बब्बर ने शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्तूबर 2018 में बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। 


इस विवादित लेख में लेखक ने आरएसएस के एक सूत्र के हवाले से लिखा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता। उस सूत्र ने अपनी कुंठा जाहिर करते हुए मोदी की तुलना बिच्छू से की थी। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में कहा था कि थरूर ने इस लेख के आधार पर विवादित बयान दिया। 

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