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13 श्रम कानूनों को खत्म कर बनेगा एक कानून, संसद के इसी सत्र में होगा पेश

Thu, 11 Jul 2019 05:18 AM IST
Nilesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Thu, 11 Jul 2019 05:18 AM IST
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only law will be made to end 13 labor laws, it will be presented in this session of Parliament
संसद (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

अगले कुछ सालों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार शुरू कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 13 श्रम कानूनों को मिला का एक नया कानून बनाने का फैसला किया है और इससे संबंधित ऑकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019 के मसौदे को सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इस आशय का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इससे श्रमिकों को कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी, उनका बेहतर स्वास्थ्य रह सकेगा और काम करने की स्थिति भी सुधरेगी। इसके लिए वर्तमान 13 कानूनों को मिला कर एक नया कानून बनाया गया है। 
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सरकार का मानना है कि मजदूरों की बेहतरी के लिए कामकाज का बेहतर वातावरण तो जरूरी है ही, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए और सामाजिक कल्याण भी हो। इसलिए इस कानून को बनाया जा रहा है। इसे संसद के इसी सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा।
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इसी बैठक में सरकार ने अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स बिल 2019 के मसौदे को भी अनुमोदित कर दिया। यह कानून इस बारे में पूर्व में जारी अधिसूचना का स्थान लेगा। इस अधिसूचना को बीते 21 फरवरी को जारी किया गया था। इस कानून के बन जाने से देश भर में अनियंत्रित जमा योजनाओं पर लगाम लगायी जा सकेगी।

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