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Odisha: आठ साल पुराने रेप के मामले में आरोपी को 15 साल कैद की सजा, मिठाई की दुकान में आग लगने से हलवाई की मौत

Sat, 22 Oct 2022 09:18 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sat, 22 Oct 2022 09:18 PM IST
सार

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट शनिवार को आठ साल पहले हुए एक दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बारीपदा दुर्गा चरण मिश्रा एक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।

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One person dies in sweet shop fire, fast track court sentenced for rape in Odisha
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने आठ साल पुराने एक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बारीपदा दुर्गा चरण मिश्रा ने इस मामले में 45 वर्षीय अर्जुन हेम्ब्रम को दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने सजा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कारावास के अलावा, अदालत ने दोषी अर्जुन हेम्ब्रम पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, राज्य के राउरकेल में मिठाई की दुकान में आग लगने के कारण एक हलवाई की मौत होने की घटना भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब दुकान में दिवाली त्योहार के मद्देनजर मिठाई बनाई जा रही थी। 

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दुष्कर्म के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाई सजा 
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट शनिवार को आठ साल पहले हुए एक दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बारीपदा दुर्गा चरण मिश्रा एक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उसपर जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक बताया कि आठ साल पहले जब ये घटना हुई थी तब पीड़िता नाबालिग थी।  
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।  
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ये घटना अक्टूबर 2014 की है। उस समय पीड़िता की उम्र 15 साल थी। घटना के दौरान लड़की अपने घर में अकेली थी तब आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो सबको इसकी जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद 3 अप्रैल 2015 को लड़की के पिता ने शरत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जाकर अदालत ने उसे दोषी करार दिया है।  

आग लगने की घटना में हलवाई की मौत 
राज्य के राउरकेल में मिठाई की दुकान में आग लगने के कारण एक हलवाई की मौत होने की घटना भी सामने आई है। इतना ही नहीं, इस घटना में दिवाली के लिए तैयार की गई  करीबन दो लाख रुपये से ज्यादा की मिठाई भी जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा शनिवार को उस वक्त हुआ जब दुकान में दिवाली त्योहार के मद्देनजर मिठाई बनाई जा रही थी।  

दुकान में आग लगने की यह घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की है। उस समय जब ये घटना हुई तब पानपोश मार्केट स्थित दुकान के किचन के अंदर पांच से सात हलवाई मौजूद थे। इन हलवाइयों में से एक की  गंभीर रूप से झुलसने की मौत हो गई। उसकी पहचान अरुण यादव के रूप में हुई। वह बिहार के गया का रहने वाला था। दिवाली और छठ पूजा पर मिठाई की भारी मांग को देखकर उसे बिहार से यहां लाया गया था। 


 इस घटना की जांच कर रहे अग्निशमन अधिकारी बिजय सस्मल ने बताया है कि प्रथम द्रष्टया तो गैस लीक होने की वजह सामने आ रही है। हालांकि पता चला है कि मिठाई बनाने के लिए एक डीजल स्टोव का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि अभी सटीक कारण पता लगाने के लिए जांच चल रही है।  
 

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