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Odisha: दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया था, पांच साल बाद अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Fri, 02 Sep 2022 10:35 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 02 Sep 2022 10:35 PM IST
सार
17 दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर के दक्षिण में पट्टापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कोंकोकोराडा गांव में संगीता को उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आग लगा दी थी।
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Jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक छत्तीस वर्षीय व्यक्ति को छह साल पुराने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी पर 10 हजार रुपये का भी जुर्माना
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदु शर्मा ने सुशांत बिसोई को दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या हुआ था पूरा मामला
17 दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर के दक्षिण में पट्टापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कोंकोकोराडा गांव में संगीता को उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आग लगा दी थी।
छह दिनों पर अस्पताल में तोड़ा था दम
बहरामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में छह दिनों त जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद दो बच्चों की मां संगीता ने दम तोड़ दिया था।
दहेज के लिए प्रताड़ित करता था सुशांत बिसोई
संगीता की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, 212 में शादी के कुछ साल बाद बिसोई ने अधिक दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
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20 गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया फैसला
अतिरिक्त लोक अभियोजक कुरेशु गौड़ा ने बताया कि न्यायाधीश ने बीस गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और मृत्युपूर्व बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
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आरोपी पर 10 हजार रुपये का भी जुर्माना
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदु शर्मा ने सुशांत बिसोई को दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या हुआ था पूरा मामला
17 दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर के दक्षिण में पट्टापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कोंकोकोराडा गांव में संगीता को उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आग लगा दी थी।
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छह दिनों पर अस्पताल में तोड़ा था दम
बहरामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में छह दिनों त जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद दो बच्चों की मां संगीता ने दम तोड़ दिया था।
दहेज के लिए प्रताड़ित करता था सुशांत बिसोई
संगीता की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, 212 में शादी के कुछ साल बाद बिसोई ने अधिक दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
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20 गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया फैसला
अतिरिक्त लोक अभियोजक कुरेशु गौड़ा ने बताया कि न्यायाधीश ने बीस गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और मृत्युपूर्व बयान के आधार पर फैसला सुनाया।