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कांग्रेस विधायक का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी, ओडिशा हाईकोर्ट ने ठहराया अयोग्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओडिशा
Updated Tue, 30 Jan 2018 05:45 PM IST
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Jogesh Kumar Singh
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ओडिशा हाईकोर्ट ने सुंदरगढ़ से कांग्रेस विधायक जोगेश कुमार सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्हें 2014 के चुनावों के दौरान नकली जाति प्रमाण पत्र जमा करने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है।
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बीजेपी प्रत्याशी सहादेव और वोटर अजय पटेल द्वारा दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि जोगेश सिंह ने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है, उसमें दी गई जानकारियां गलत हैं। सुंदरगढ़ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जोगेश कुमार सिंह वर्ष 2014 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे।
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चुनाव में हार का मुंह देखने वाली ओडिशा में बीजद की नेता कुसुम टेटे और भाजपा प्रत्याशी सहदेव सासा ने जोगेश द्वारा सौंपे गए जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताते हुए उनके निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द कर दी है।
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