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Odisha: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद, 2016 का मामला

Fri, 06 Jan 2023 10:33 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Fri, 06 Jan 2023 10:33 PM IST
सार

ओडिशा की एक अदालत द्वारा सात साल पहले एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के जुर्म में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में विशेष सरकारी वकील ने कहा कि फैसला 39 गवाहों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आधारित था।

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Odisha court sentences accused in 2016 rape and murder of minor girl
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने सात साल पहले एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के जुर्म में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन कुमार पटनायक ने बताया कि मयूरभंज जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गा चरण मिश्रा ने चुमरू टोपनो पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक नाबालिग लड़की के माता-पिता को मुआवजे के रूप में 11 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। घटना 24 मार्च 2016 को सैन कुमरुम गांव के पास सैन सियाजंग जंगल में हुई थी। आरोपी चुमरू नाबालिग लड़की को जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया।
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पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की छह के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विशेष सरकारी वकील ने कहा कि फैसला 39 गवाहों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आधारित था।

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