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एनएसए फोन टैपिंग मामले की एसआईटी जांच संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब
Tue, 15 Jan 2019 04:47 PM IST
Avdhesh Kumar
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Tue, 15 Jan 2019 04:47 PM IST
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phone tapping
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल की कथित अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी के गठन संबंधी याचिका पर केंद्र से मंगलवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एजेंसी को भी नोटिस जारी किया और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दलील दी गई कि ऐसी गतिविधियां “देश के लिए बहुत खतरनाक” हैं।
सार्थक चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने फोन टैपिंग एवं सर्विलांस पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सीबीआई ने डोभाल एवं अन्य की फोन टैपिंग के लिए अनुमति ली थी।
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न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एजेंसी को भी नोटिस जारी किया और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दलील दी गई कि ऐसी गतिविधियां “देश के लिए बहुत खतरनाक” हैं।
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सार्थक चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने फोन टैपिंग एवं सर्विलांस पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सीबीआई ने डोभाल एवं अन्य की फोन टैपिंग के लिए अनुमति ली थी।
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