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प्राइवेट सेक्टर के कर्मी भी 20 लाख ग्रेच्युटी के हकदार

Sat, 25 Feb 2017 05:04 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 25 Feb 2017 05:04 PM IST
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now private employees will also get 20 lakhTax-free gratuity

केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी 20 लाख रुपये तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी निकासी के हकदार होंगे। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के कानून में संशोधन के जरिए तय रकम (10 लाख) को डबल करने पर सहमति जाहिर कर दी है।

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मौजूदा वक्त में पांच साल नौकरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख तक की ग्रेच्युटी की रकम निकालना टैक्स फ्री है। ट्रेड यूनियन, केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ गुरुवार को बातचीत में प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है।
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श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे ग्रेच्युटी की सीलिंग दोगुना करने पर राजी हो चुके हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के लिए बुलाई गई त्रिपक्षीय बैठक में इस पर सहमति की मुहर लगा दी है।

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पांच साल की सर्विस की शर्त में ढील देने की मांग

now private employees will also get 20 lakhTax-free gratuity

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग में एक बिल पेश किया जाएगा। बैठक में ग्रेच्युटी के लिए उस शर्त में भी ढील देने की मांग की गई, जिसमें दस कर्मचारियों और पांच साल की सर्विस जरूरी है।

इस बारे में एटक ने बयान जारी कर कहा है कि 20 लाख रुपये की पेमेंट लिमिट को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि यूनियन ने अब दस कर्मचारियों और पांच साल की सर्विस जरूरी शर्त हटाने की मांग की है।

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