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Supreme Court: ओवैसी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस, हापुड़ हमले के आरोपियों की जमानत को चुनौती

Fri, 30 Sep 2022 01:58 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 30 Sep 2022 01:58 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया कि क्या मामले को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट मामले की 11 नवंबर को आगे सुनवाई करेगी। 

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Notice to UP government on Owaisis plea challenging bail of Hapur attack accused
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : ANI

विस्तार

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में गोलियां चलाने के आरोपियों को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। 

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ओवैसी ने याचिका में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया कि क्या मामले को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट मामले की 11 नवंबर को आगे सुनवाई करेगी। 

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ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा के पास दो आरोपियों शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाईं थीं। हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे। यूपी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर होने के  कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को  सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहाई के बाद आरोपी शुभम व सचिन जब अपने गांव पहुंच तो वहां हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया था। 

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