फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Notice on trustee demand for management of temples in Tamil Nadu

सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु में मंदिरों के प्रबंधन के लिए ट्रस्टी की मांग पर नोटिस

Sun, 20 Mar 2022 01:52 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 20 Mar 2022 01:52 AM IST
सार

याचिका में कमेटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति और एक महिला को सदस्य बनाने की मांग की गई है।

विज्ञापन
Notice on trustee demand for management of temples in Tamil Nadu
ramaswamy temple - फोटो : wikipedia

विस्तार

तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रस्टी कमेटी की मांग लेकर हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कमेटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति और एक महिला को सदस्य बनाने की मांग की गई है।

विज्ञापन


जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन


परिषद की ओर से वकील जया सुकिन और नरेंद्र कुमार वर्मा पेश हुए। परिषद ने हाईकोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु में कई हिंदू मंदिरों का रखरखाव ठीक नहीं है और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। परिषद ने केरल के श्री पद्मनाभसामी मंदिर का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने समिति बनाने का निर्देश दिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed