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सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु में मंदिरों के प्रबंधन के लिए ट्रस्टी की मांग पर नोटिस
Sun, 20 Mar 2022 01:52 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 20 Mar 2022 01:52 AM IST
सार
याचिका में कमेटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति और एक महिला को सदस्य बनाने की मांग की गई है।
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ramaswamy temple
- फोटो : wikipedia
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विस्तार
तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रस्टी कमेटी की मांग लेकर हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कमेटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति और एक महिला को सदस्य बनाने की मांग की गई है।
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जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका को खारिज कर दिया था।
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परिषद की ओर से वकील जया सुकिन और नरेंद्र कुमार वर्मा पेश हुए। परिषद ने हाईकोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु में कई हिंदू मंदिरों का रखरखाव ठीक नहीं है और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। परिषद ने केरल के श्री पद्मनाभसामी मंदिर का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने समिति बनाने का निर्देश दिया था।
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