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मंत्री नारद राय, अम्बिका चौधरी समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Fri, 15 Jul 2016 06:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,बलिया
ब्यूरो/अमर उजाला,बलिया Updated Fri, 15 Jul 2016 06:01 AM IST
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non-bailable warrants against Narad Rai, Ambika Chaudhary, including  three

प्रदेश के विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मंत्री नारद राय, पूर्व राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी और तत्कालीन कांग्रेस नेता नागेंद्र पांडेय के खिलाफ अलग-अलग मामलों में सीजेएम कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। समन तथा जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अदालत ने यह कदम उठाया है।

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एक फरवरी, 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान एक न्यूज चैनल के पत्रकार द्वारा एससी कालेज में ‘कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के दौरान सपा प्रत्याशी नारद राय व कांग्रेस प्रत्याशी नागेंद्र पांडेय के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस पर तत्कालीन एसआई सुरेश मिश्र ने कोतवाली थाने में दोनों प्रत्याशियों पर आचार संहिता का उल्लंघन तथा अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उपरोक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद अब तक कोर्ट द्वारा जारी समन, जमानती वारंट के बाद भी हाजिर नहीं होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित मालवीय की अदालत ने दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर 22 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया।

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कोर्ट के बार-बार आदेश के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए

non-bailable warrants against Narad Rai, Ambika Chaudhary, including  three
पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा एमएलसी अम्बिका चौधरी - फोटो : utterpradesh.org

उपरोक्त वारंट की प्रति सीजेएम के आदेश पर कोतवाली में भेज दी गई है। इस संबंध में एसपी मनोज कुमार झा ने बताया कि अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, गिरफ्तारी वारंट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एक अन्य मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा एमएलसी अम्बिका चौधरी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से ही गैर जमानती वारंट जारी हुआ।

मामला 21 सितंबर, 2007 का है। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन के दौरान जिले के आला अफसरों के खिलाफ जन समुदाय को भड़काने के एक मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी सेंथिल पांडियन सी के निर्देश पर तत्कालीन शहर कोतवाल नागेश मिश्रा ने अम्बिका चौधरी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कोर्ट के बार-बार आदेश के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए।

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