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अगस्ता वेस्टलैंड मामला : रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Fri, 09 Aug 2019 04:38 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Fri, 09 Aug 2019 04:38 PM IST
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Non-Bailable Warrant issued against businessman Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case
रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। यह वारंट दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है। बता दें कि गुरुवार को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि यदि रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है। 

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रोज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष ईडी के वकील ने कहा था कि पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वह साक्ष्य नष्ट कर रहा है। ईडी ने कहा था कि उसके खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) खुली है, लेकिन इसके बाद भी नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकता है। इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग की गई थी।


बता दें कि 36 सौ करोड़ के वीवीआईपी चॉपर डील केस के मनी लांड्रिंग केस में कारोबारी रतुल पुरी का गैरजमानती वारंट लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत में अर्जी दायर की थी।

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