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सहारा निदेशक वंदना भार्गव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

Wed, 29 Jul 2020 10:35 PM IST
Rajeev Rai अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Wed, 29 Jul 2020 10:35 PM IST
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No relief from Supreme Court to Sahara Director Vandana Bhargava
सहारा निदेशक वंदना भार्गव - फोटो : social media

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा निदेशक वंदना भार्गव के बैंक खातों को डिफ्रीज करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्तियों को रिलीज करने से भी इनकार कर दिया।

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जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भार्गव को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की देनदारी वाले मुख्य मामले के साथ सुनवाई की जा सकती है। सेबी ने भी भार्गव की याचिका का विरोध किया। पीठ ने कहा कि इस मामले को भी सहारा-सेबी वाले मामले के साथ सुना जाएगा। वंदना भार्गव की संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में अटैच किया गया था।

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