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Hindi News ›   India News ›   No Evidence Against Kanhaiya Kumar in JNU sedition case, police said To high court

कन्हैया के मामले में पुलिस के पास देशद्रोह साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं

Wed, 01 Mar 2017 01:10 PM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय Updated Wed, 01 Mar 2017 01:10 PM IST
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No Evidence Against Kanhaiya Kumar in JNU sedition case, police said To high court
- फोटो : getty images

देशद्रोह का आरोप झेल रहे जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ सबूत जुटाने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही है। आपको बताते चलें कि पिछले साल जेएनयू कैंपस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर आरोप लगा था।

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इस मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें इस मामले से जुड़े हुए दूसरे छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद के पास राष्ट्रविरोधी पोस्टर्स थे।
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इस चार्जशीट को सेक्शन 121 ए और कई दूसरे आपराधिक षड्यंत्र के तहत तैयार किया गया है। चार्जशीट में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ी 40 वीडियो के फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है।
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लेकिन पुलिस कन्हैया के खिलाफ सबूत जुटाने में नाकामयाब रही। हालांकि कन्हैया के खिलाफ आरोपों को पुलिस ने नकारा भी नहीं है। उन्होंने कन्हैया का मामला कोर्ट पर छोड़ दिया है कि उसे आरोपी बनाया जाए या नहीं।

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