{"_id":"5f860d508ebc3e9bcc42c71f","slug":"nizamuddin-tablighi-markaz-case-five-malaysians-reached-supreme-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज मामला: खुद पर दर्ज मुकदमा खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पांच मलेशियाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज मामला: खुद पर दर्ज मुकदमा खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पांच मलेशियाई
Wed, 14 Oct 2020 01:55 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 14 Oct 2020 01:55 AM IST
विज्ञापन
निजामुद्दीन मरकज के बाहर ड्यूटी पर सीआरपीएफ के जवान
- फोटो : Amar Ujala
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन पांच मलेशियाई नागरिकों की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए हरी झंडी दिखा दी, जो इस साल मार्च में यहां के निजामुद्दीन में तब्लीकी जमात के मरकज में शामिल हुए थे। इन पांचों ने मरकज में शामिल होने के लिए अपने खिलाफ बिहार सरकार की तरफ से फॉरनर्स एक्ट के उल्लंघन के लिए दर्ज कराया गया मुकदमा खारिज करने की गुहार लगाई है।
विज्ञापन
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने याचिकाकर्ताओं को याचिका की एडवांस कॉपी दिए जाने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं के वकील को अनुमति दी जाती है कि वह ऑन-लाइन या ईमेल से बिहार राज्य के लिए स्टैंडिंग काउंसल को याचिका की एडवांस कॉपी सौंप दे। पीठ ने कहा, बिहार सरकार के स्टेंडंग काउंसल साहिल राविन नोटिस को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।
विज्ञापन
इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को 15 अक्टूबर रिट याचिका व अन्य संबद्ध मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश अपनी रजिस्टरी को दिया।
इससे पहले एडवोकेट फौजिया शकील ने मलेशियाई नागरिकों की तरफ से याचिका दाखिल की। शकील ने पीठ से मांग की कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ केंद्र व बिहार सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को भारतीय संविधान में विदेशी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन घोषित किया जाए।
विज्ञापन
उन्होंने बिहार सरकार को अपने मुवक्किलों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने और केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन्हें ब्लैक लिस्ट से हटाकर उनका वीजा दोबारा मान्य करने का निर्देश देने की मांग की ताकि वे सभी सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके।