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नीतीश कटारा हत्याकांड: दोषी विकास यादव को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों से न मिलने के दिए निर्देश

Thu, 24 Apr 2025 04:09 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 24 Apr 2025 04:09 PM IST
सार

Nitish Katara Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को 8 मई तक अंतरिम जमानत दे दी है ताकि वह अपनी बीमार मां से मिल सके। विकास इस समय 25 साल की सजा काट रहा है।

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Nitish Katara murder case: SC grants interim bail to convict Vikas Yadav till May 8
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

विस्तार

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट ने  8 मई तक अंतरिम जमानत दी। विकास यादव को यह जमानत बीमार मां से मिलने के लिए दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव को कई निर्देश भी दिए हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए गुरुवार को आठ मई तक अंतरिम जमानत दे दी।
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इन शर्तों के साथ विकास को मिली जमानत:
  • उसे गाजियाबाद स्थित अपने घर में ही रहना होगा।
  • वह नितीश कटारा की मां नीलम कटारा समेत किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकता।
  • उसे एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक जमानत देनी होगी।

कौन हैं विकास यादव?
विकास यादव उत्तर प्रदेश के नेता डी.पी. यादव का बेटा है। इस केस में उसका चचेरा भाई विशाल यादव भी दोषी पाया गया है। दोनों को व्यवसायी नितीश कटारा के अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया गया था। इस हत्या का कारण बताया गया कि नितीश कटारा और भर्तरी यादव (विकास की बहन) के बीच रिश्ते थे। यादव परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि दोनों अलग-अलग जातियों से आते थे।
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तीसरे दोषी को भी सजा
इस मामले में एक और दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास और विशाल दोनों को बिना किसी छूट के 30 साल की सजा तय की थी। दिल्ली की जेल प्रशासन ने भी पिछले साल विकास यादव की छूट की अर्जी खारिज कर दी थी क्योंकि जेल में उसका व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया गया।

 
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