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Mumbai: नौ करोड़ रुपये के प्रतिबंधित चाइनीज वॉकी-टॉकी जब्त, डीआरआई की नवी मुंबई बंदरगाह पर बड़ी कार्रवाई

Sun, 22 Mar 2026 11:34 AM IST
Nitin Gautam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Nitin Gautam Updated Sun, 22 Mar 2026 11:34 AM IST
सार

डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई के बंदरगाह से प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक सामान की बड़ी खेप पकड़ी है। जब्त सामान में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक चाइनीज वॉकी-टॉकी की भी खेप है। 

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nine crore prohibited walkie-talkie e-waste hard disks imported from China seized at Navi Mumbai port
डीआरआई की टीम ने की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर 11,060 प्रतिबंधित वॉकी-टॉकी सेट और सेकंड-हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव (HDDs) जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 9.25 करोड़ रुपये है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुंबई की दो फर्मों के मालिक, एक पिता-पुत्र की जोड़ी, को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि पिता-पुत्र ने बिना अनुमति के ये सामान आयात किया था।
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खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई ने की कार्रवाई
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, DRI अधिकारियों की एक टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ रुपये के बाओफेंग बीएफ-888एस वॉकी-टॉकी और 6.75 करोड़ रुपये मूल्य के सेकंड-हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव (जिन्हें ई-कचरा माना जाता है) जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित सामानों को 21 करोड़ रुपये के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बीच छिपाकर रखा गया था। चीन से भेजे गए आठ कंटेनरों में आए 30.25 करोड़ रुपये के पूरे माल को गलत घोषणा के आरोप में जब्त कर लिया गया।
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राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ये चाइनीज वॉकी-टॉकी
बाओफेंग बीएफ-888एस वॉकी-टॉकी को दूरसंचार विभाग द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है, क्योंकि वे तय फ्रीक्वेंसी से बाहर काम करते हैं और इनका उपयोग अनाधिकृत संचार के लिए किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इन उपकरणों के लिए विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में ये वॉकी-टॉकी पकड़े जाना चिंता का विषय है। इसके अलावा, सेकंड-हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव का आयात भी विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
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