Kerala Train Arson Case: एनआईए ने केरल ट्रेन आगजनी का मामला संभाला, यूएपीए के तहत जांच शुरू
सूत्रों ने कहा कि यह कई राज्यों से जुड़े आतंकवाद का एक स्पष्ट मामला था, इसलिए एनआईए ने इस संदेह के आधार पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम लगाया। आरोपी को उसके संचालकों द्वारा राज्य में भेजा गया था और उसे पर्याप्त स्थानीय मदद मिली थी।
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल ट्रेन अग्निकांड मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने गिरफ्तार आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ आरोप तय करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। यह कदम गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत एंटी टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन (सीटीसीआर) डिवीजन द्वारा जारी एक आदेश के बाद उठाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि यह कई राज्यों से जुड़े आतंकवाद का एक स्पष्ट मामला था, इसलिए एनआईए ने इस संदेह के आधार पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम लगाया। आरोपी को उसके संचालकों द्वारा राज्य में भेजा गया था और उसे पर्याप्त स्थानीय मदद मिली थी। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने केरल पुलिस से मामले को अपने हाथ में लिया, जो यूएपीए के तहत मामले की जांच कर रही है।
एनआईए की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही कोझिकोड की एक जिला सत्र अदालत ने शुक्रवार को शाहरुख सैफी नाम के आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। उस पर रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में हत्या का आरोप लगाया गया था।
अधिकारियों के अनुसार, अपराध के पीछे एक पूर्व नियोजित साजिश थी और यह एकमात्र व्यक्ति का मिशन नहीं था जैसा कि आरोपी ने कबूल किया है।दिल्ली के शाहीनबाग के रहने वाले सैफी (27 वर्षीय) को महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और केंद्रीय खुफिया विभाग ने बुधवार को गिरफ्तार किया था और इस महीने की शुरुआत में उसे कोझिकोड लाया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है।
विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पूछताछ के समय सैफी ने विरोधाभासी बयान दिए। शुरुआत में उसने कहा था कि उसका इस्तेमाल कोई कर रहा है और बाद में यह कहते हुए मुकर गया कि सब कुछ उसके द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था।
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