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अदालत ने जाकिर नाईक की चार संपत्तियों को जब्त करने का दिया आदेश  

Sat, 13 Oct 2018 03:31 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Sat, 13 Oct 2018 03:31 AM IST
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nia special Court orders to seize four properties of Zakir Naik

एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक की चार संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आतंक विरोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नाईक के मुंबई में दो फ्लैट और एक व्यावसायिक संपत्ति जब्त की थी।

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केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट में दलील दी थी कि नाईक मुंबई के मझगांव स्थित ये चारों संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे विभिन्न स्रोतों से धन मिलना बंद हो गया है। एनआईए के वकील आनंद सुखदेव ने कोर्ट से कहा कि नाईक कई अन्य देशों की नागरिकता लेने को प्रयासरत है और इसी के कारण वह इन संपत्तियों को बेचने की फिराक में है। 
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इसके बाद कोर्ट ने इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। एनआईए ने 18 नवंबर, 2016 को अपनी मुंबई शाखा में नाइक के खिलाफ यूएपीए कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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