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Ekbalpur Violence: एनआईए ने 14 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, पुलिसकर्मियों पर किया था हमला
Sun, 08 Jan 2023 07:40 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 08 Jan 2023 07:40 PM IST
सार
जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार को कोलकाता में एक विशेष एनआईए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प से जुड़े एक मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
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जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार को कोलकाता में एक विशेष एनआईए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
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मामला शुरुआत में 10 अक्तूबर, 2022 को इकबालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके आठ दिनों के बाद एआईए द्वारा फिर से मामला दर्ज किया गया। आरोपी दो समुदायों के बीच झड़प, ईंट-पत्थरबाजी, पथराव और बम फेंकने में शामिल थे।
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प्रवक्ता ने कहा कि आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर शारीरिक हमला कर उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका, पास में खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और एकबालपुर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया।
अधिकारी ने अभियुक्तों की पहचान फकरुद्दीन सिद्दीकी, उनके भाइयों सलाउद्दीन, सहाबुद्दीन, इदुल और जियाउद्दीन, बदरुल हुसैन और उनके भाई ओहब हुसैन, घोलम एमडी इजहर, मुस्तफा हुसैन, जाकिर हुसैन, फैयाज, सन्नी, राजू और इमामुल हक के रूप में की है।
उन्होंने कहा, जांच से पता चला है कि आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश रची। कोलकाता की भूकैलाश रोड में एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों/दुकानों पर देसी बम, पेट्रोल बम, लकड़ी के डंडे, ईंट के बल्ले और पत्थरों से हमला करने के इरादे से एक गैरकानूनी सभा में इकट्ठा हुए।
प्रवक्ता ने कहा, इसके अलावा आरोपियों ने एक गैरकानूनी भीड़ के हिस्से के रूप में पुलिस बल को दंगों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका। यहां तक कि पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की।