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Maharashtra: दाऊद से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी का घर कुर्क, तीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर; NIA की कार्रवाई

Mon, 17 Jul 2023 10:15 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 17 Jul 2023 10:15 PM IST
सार

Maharashtra: बयान में कहा गया है कि एनआईए ने तीन आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान, शब्बीर अबुबकर शेख उर्फ शब्बीर टकला और मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

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NIA case against Dawood Ibrahim, aides: Key accused's house attached under UAPA as 'proceeds of terrorism'
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2002 के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ठाणे स्थित घर को अपराध से अर्जित आय के रूप में कुर्क किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

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केंद्रीय जांच एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि पिछले साल तीन फरवरी को एनआईए द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान का घर पड़ोसी जिले में मीरा रोड के मंगल नगर में स्थित है। बयान में कहा गया है कि इसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 (1) के तहत 'आतंकवाद की आय' के रूप में संलग्न किया गया है।
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बयान में कहा गया है कि एनआईए ने तीन आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान, शब्बीर अबुबकर शेख उर्फ शब्बीर टकला और मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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इस मामले में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ शेख दाऊद हसन और शकील बाबू मोहिद्दीन शेख उर्फ छोटा शकील का भी नाम है। इसमें कहा गया है कि फरार चल रहे इब्राहिम और शकील पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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