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एनआईए: बिहार में एके-47 राइफल तस्करी केस में फरार आरोपी गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश
Fri, 30 Oct 2026 07:00 PM IST
राहुल कुमार
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Fri, 30 Oct 2026 07:00 PM IST
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एनआईए
- फोटो : ANI
बिहार के मुजफ्फरपुर में एके-47 राइफल तस्करी केस में एनआईए ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश में शामिल आरोपी संदीप कुमार सिन्हा वैशाली के हाजीपुर स्थित मक्सदपुरा का रहने वाला है। उसके पास से एक नेक्सन कार, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जब्त किए गए हैं। इस मामले की जांच में पता चला कि घातक हथियारों की तस्करी के लिए नागालैंड से बिहार का रूट तय किया गया था।
फरार आरोपी संदीप कुमार सिन्हा को वैशाली के टाउन पुलिस स्टेशन से रात 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। संदीप कुमार सिन्हा ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर वाले अत्याधुनिक हथियारों (यानी एके-47 राइफलों) की तस्करी करने की साजिश रची थी। इसका मकसद सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को भंग करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना था।
यह मामला (RC-11/2024/NIA/DLI, 5 अगस्त 2024) मुजफ्फरपुर के फकुली पुलिस स्टेशन के केस नंबर 19/2024 (7 मई 2024) से जुड़ा है। फकुली पुलिस ने मुजफ्फरपुर के मुर्घाटिया पुल के पास से एक एके-47 राइफल (लेंस के साथ) और जिंदा कारतूस बरामद किए थे। साथ ही, नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर वाले अत्याधुनिक हथियारों (एके-47 राइफलों) की तस्करी में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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जांच के बाद, एनआईए ने चार आरोपियों विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप-पत्र) दाखिल की है। यह चार्जशीट आईपीसी की धारा 120बी और यूए(पी) एक्ट की धाराओं 13 और 18 के तहत दायर की गई है। दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक आरोपी, मंजूर खान के खिलाफ दायर की गई। इसमें आईपीसी की धारा 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1एए), 26 और 35, तथा यूए (पी) एक्ट की धारा 13 और 18 लगाई गई हैं।
तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक आरोपी, कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ दायर की गई। इसमें आईपीसी की धारा 420, 471 और 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1एए), 26 और 35, तथा यूए(पी) एक्ट की धारा 13 और 18 लगाई गई हैं। इससे पहले, एनआईए ने इस साल 19 अगस्त को आरोपी भैरव त्रिपाठी को और 22 अगस्त को करमुल्लाह को गिरफ्तार किया था।
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फरार आरोपी संदीप कुमार सिन्हा को वैशाली के टाउन पुलिस स्टेशन से रात 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। संदीप कुमार सिन्हा ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर वाले अत्याधुनिक हथियारों (यानी एके-47 राइफलों) की तस्करी करने की साजिश रची थी। इसका मकसद सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को भंग करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना था।
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यह मामला (RC-11/2024/NIA/DLI, 5 अगस्त 2024) मुजफ्फरपुर के फकुली पुलिस स्टेशन के केस नंबर 19/2024 (7 मई 2024) से जुड़ा है। फकुली पुलिस ने मुजफ्फरपुर के मुर्घाटिया पुल के पास से एक एके-47 राइफल (लेंस के साथ) और जिंदा कारतूस बरामद किए थे। साथ ही, नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर वाले अत्याधुनिक हथियारों (एके-47 राइफलों) की तस्करी में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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जांच के बाद, एनआईए ने चार आरोपियों विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप-पत्र) दाखिल की है। यह चार्जशीट आईपीसी की धारा 120बी और यूए(पी) एक्ट की धाराओं 13 और 18 के तहत दायर की गई है। दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक आरोपी, मंजूर खान के खिलाफ दायर की गई। इसमें आईपीसी की धारा 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1एए), 26 और 35, तथा यूए (पी) एक्ट की धारा 13 और 18 लगाई गई हैं।
तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक आरोपी, कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ दायर की गई। इसमें आईपीसी की धारा 420, 471 और 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1एए), 26 और 35, तथा यूए(पी) एक्ट की धारा 13 और 18 लगाई गई हैं। इससे पहले, एनआईए ने इस साल 19 अगस्त को आरोपी भैरव त्रिपाठी को और 22 अगस्त को करमुल्लाह को गिरफ्तार किया था।