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कार्रवाई : एनजीटी ने आगरा नहर पर कचरा जमा करने, मल निकासी का आरोप लगाते हुए एटीआर की मांग की
Thu, 08 Apr 2021 02:17 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 08 Apr 2021 02:17 AM IST
सार
- पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि आगे की कार्रवाई में तेजी से कार्रवाई की जाए और अगली तारीख से पहले दर्ज की गई रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए।
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एनजीटी
- फोटो : NGT
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विस्तार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगरा नहर के किनारे पर कचरा और सीवेज जमा करने का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट पर (एटीआर) कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है।
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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कार्रवाई में एसटीपी के लिए सीवेज का डायवर्जन, तालाबों का कायाकल्प करना, जिसमें कचरे को हटाने या कचरे को जलाने से रोकना शामिल है। पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि आगे की कार्रवाई में तेजी से कार्रवाई की जाए और अगली तारीख से पहले दर्ज की गई रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए।
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ट्रिब्यूनल फरीदाबाद स्रह्य निवासियों तुलिंदर कटोच और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि कूड़े-करकट का कचरा और बहता हुआ मल पास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
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याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के कचरे के अलावा, प्लास्टिक कचरा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा कचरा और ई-कचरा भी है। याचिका में कहा गया है कि मच्छरों के पनपने और बीमारियों के संभावित होने के कारण स्थिर पानी का पूल है। आवेदक ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आवेदक ने एकत्रित कचरे और अपशिष्ट जल को दिखाते हुए तस्वीरें दायर की हैं।