फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NGT says TPUs violating environmental norms should be shut down immediately

NGT: एनजीटी का आदेश, पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वालीं टीपीयू तत्काल हों बंद

Fri, 11 Nov 2022 05:35 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 11 Nov 2022 05:35 AM IST
सार

पीठ में न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं। एनजीटी ने कहा कि टीपीयू को शून्य-तरल और शून्य-उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने की जरूरत है। 

विज्ञापन
NGT says TPUs violating environmental norms should be shut down immediately
एनजीटी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण मानदंडो का उल्लंघन करने पर टायर पायरोलिसिस इकाइयों (टीपीयू) को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। हरित अधिकरण ने सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट (सेफ) की ओर से अपशिष्ट टायरों के अनुचित प्रबंधन के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया।

विज्ञापन


एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा, नियमों का पालन नहीं करने वालीं इकाइयों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से इकाइयों के खिलाफ की गई कार्रवाई में बहुत ज्यादा देरी हुई, जिससे यह अंतराल (गैप) बढ़ गया। ऐसे में अब इन टीपीयू को तत्काल बंद किया जाए। 
विज्ञापन


पीठ में न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं। एनजीटी ने कहा कि टीपीयू को शून्य-तरल और शून्य-उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने की जरूरत है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं इस प्रक्रिया के दौरान पैदा हो रहे कार्बन को लैंडफिल में भेजने की जगह सीमेंट उद्योगों में उपयोग करने की आवश्यकता है। आदेश देते हुए एनजीटी ने कहा कि सीपीसीबी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक महीने के अंदर टीपीयू के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप देगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed