{"_id":"6014912f099b6e1ff566710f","slug":"ngt-refuses-to-hear-plea-in-punjab-related-to-stubble-burning-farmers","type":"story","status":"publish","title_hn":"पराली जलाने वाले किसानों से जुड़ी पंजाब की अर्जी पर सुनवाई से एनजीटी ने किया इनकार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पराली जलाने वाले किसानों से जुड़ी पंजाब की अर्जी पर सुनवाई से एनजीटी ने किया इनकार
Sat, 30 Jan 2021 04:20 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 30 Jan 2021 04:20 AM IST
विज्ञापन
एनजीटी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पराली जलाने वाले किसानों से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार ने याचिका में पराली जलाने वाले किसानों पर लंबित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को भू राजस्व बकाए के तौर पर वसूलने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
विज्ञापन
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा, पर्यावरण कानूनों को लागू करना और इनका उल्लंघन करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली ‘पैल्यूटर पे’ नियम के आधार पर करने संबंधी रणनीति तैयार करना राज्य का काम है। पीठ ने कहा, यद्यपि यहां अर्जियां दाखिल की गईं हैं, सुनवाई के दौरान राज्य की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें मामले में कोई निर्देश नहीं हैं।
विज्ञापन
जबकि पर्यावरण कानूनों को लागू करना और इनका उल्लंघन करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली ‘पैल्यूटर पे’ नियम के आधार पर करने संबंधी रणनीति तैयार करना राज्य का काम है। अधिकरण पंजाब सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पराली जाने के संबंध में लंबित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली का अनुरोध किया गया था।
विज्ञापन