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फूड पैकेजिंग नियमों का मसौदा तीन महीने के भीतर करें तैयार
Thu, 14 Jan 2021 03:43 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 14 Jan 2021 03:43 AM IST
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एनजीटी
- फोटो : Wikipedia
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) को तीन महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2020 को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।
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एनजीटी ने साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्बोनेटेड शीतल पेय, शराब और अन्य वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजों के इस्तेमाल के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश दिया है।
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जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने एफएसएसएआई को जल्द से जल्द संशोधन नियम तैयार करने को कहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2020 खास तौर से एंटीऑनॉमी एसिड और बीआईएस (2-एथिलहेक्सिल) फथेलेट एवं पीने के पानी की पैकेजिंग से संबंधित है।
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पीठ ने कहा, अब तक ऐसा माना जा रहा है कि यह मामला सिर्फ दवाओं की पैकेजिंग से जुड़ा है जबकि यह पानी, शीतल पेय, कार्बोनेटेड डिंक्स, शराब एवं अन्य वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली बोतलों से भी जुड़ा है। संबंधित प्राधिकरणों को इनके प्रति भी सजग होने की जरूरत है। पीठ उत्तरांचल की एनजीओ हिम जागृति वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।