फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NGT allow Vedanta to go to the administrative unit of Sterlite Plant in Tamil Nadu

तमिलनाडु में वेदांता को स्टरलाइट संयंत्र के लिए एनजीटी की हरी झंडी

Thu, 09 Aug 2018 03:27 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Thu, 09 Aug 2018 03:27 PM IST
विज्ञापन
NGT allow Vedanta to go to the administrative unit of Sterlite Plant in Tamil Nadu

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने खनन कंपनी वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा संयंत्र के भीतर प्रशासनिक इकाई तक जाने की आज अनुमति दी। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कंपनी को उसकी उत्पादन इकाई तक पहुंच की अनुमति नहीं होगी और उसने जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन


अधिकरण ने तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 10 दिनों के भीतर स्टरलाइट संयंत्र के इर्द-गिर्द प्रदूषण पर डेटा (आंकड़ा) सौंपने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की।
विज्ञापन


पीठ ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वह गुण-दोष के आधार पर वेदांता की याचिका पर गौर करेगी और राज्य सरकार की दलील खारिज कर दी कि अधिकरण के दायरे में मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने 30 जुलाई को वेदांता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। वेदांता ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट के तांबा संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। कंपनी ने सरकार की कार्रवाई को ‘राजनीतिक’ भी बताया था।


अधिकरण ने पांच जुलाई को राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। तमिलनाडु सरकार ने वेदांता की याचिका पर सुनवाई के संबंध में शुरूआत में आपत्ति जतायी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed