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सेबी ने NDTV के प्रणय, राधिका रॉय को पूंजी बाजार में कारोबार करने से रोका, दो साल का प्रतिबंध
Sat, 15 Jun 2019 06:43 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sat, 15 Jun 2019 06:43 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : pti
सेबी ने एनडीटीवी के तीन मुख्य प्रमोटरों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग कंपनी को पूंजी बाजार से दो साल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही दोनों प्रमोटर को इस अवधि तक के लिए कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड की सदस्यता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेबी ने आदेश में कहा है कि रॉय दंपती किसी दूसरी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड में एक साल तक किसी पद पर नहीं रह सकते हैं।
छोटे शेयर होल्डर को कंपनी की ओर से किए गए तीन लोन समझौतों की जानकारी नहीं देकर नियमन के उल्लंघन मामले में यह कार्रवाई हुई है। इनमें एक लोन आईसीआईसीआई से संबंधित है, जबकि दो अन्य लोन विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड(वीसीपीएल) से संबंधित हैं। सेबी की ओर से जारी 51 पेज के आदेश में कहा गया है कि आरआरपीआर, प्रणव रॉय और राधिका रॉय को सिक्युरिटी की खरीद, इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
इसके साथ ही यह प्रतिबंध म्यूचुअल फंड यूनिट पर भी रहेगा। एनडीटीवी के एक शेयर होल्डर क्वांटम सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में वीसीपीएल के साथ किए गए लोन समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है।
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‘सेबी का आदेश प्रक्रिया के खिलाफ’
इस बीच, एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय और राधिका रॉय ने सेबी के आदेश को कानून और तय प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि उन मुद्दों पर यह गलत आदेश दिया गया है, जिनका जिक्र कारण बताओ नोटिस में नहीं था। हम कानूनी सलाह लेकर कुछ दिनों में आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे।
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छोटे शेयर होल्डर को कंपनी की ओर से किए गए तीन लोन समझौतों की जानकारी नहीं देकर नियमन के उल्लंघन मामले में यह कार्रवाई हुई है। इनमें एक लोन आईसीआईसीआई से संबंधित है, जबकि दो अन्य लोन विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड(वीसीपीएल) से संबंधित हैं। सेबी की ओर से जारी 51 पेज के आदेश में कहा गया है कि आरआरपीआर, प्रणव रॉय और राधिका रॉय को सिक्युरिटी की खरीद, इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
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इसके साथ ही यह प्रतिबंध म्यूचुअल फंड यूनिट पर भी रहेगा। एनडीटीवी के एक शेयर होल्डर क्वांटम सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में वीसीपीएल के साथ किए गए लोन समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है।
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‘सेबी का आदेश प्रक्रिया के खिलाफ’
इस बीच, एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय और राधिका रॉय ने सेबी के आदेश को कानून और तय प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि उन मुद्दों पर यह गलत आदेश दिया गया है, जिनका जिक्र कारण बताओ नोटिस में नहीं था। हम कानूनी सलाह लेकर कुछ दिनों में आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे।