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एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई

Sat, 18 Nov 2017 03:18 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 18 Nov 2017 03:18 AM IST
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National Green Tribunal Lifts Ban On Construction works in Delhi-NCR
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद रीयल एस्टेट को राहत मिल गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निर्माण कार्यों और ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया है। 

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पीठ ने कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान किसी तरह का धूल का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रकों के आवाजाही पर प्राधिकरणों को सख्त निगरानी रखने को कहा है।जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि कूड़ा जलाया जाना, फसल का अवशेष जलाया जाना और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जन पर रोक बरकरार रहेगी।
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पीठ ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) को फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए दो हफ्तों में कार्ययोजना हलफनामे के साथ दाखिल करने को कहा है। यदि समय से कार्ययोजना दाखिल नहीं हुई तो राज्यों के खिलाफ कड़ा आदेश दिया जाएगा।


पीठ ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्य सरकारें और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भविष्य में वायु गुणवत्ता के गंभीर या आपात होने के की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। वहीं जिस तरह से आईटीओ पर पानी का छिड़काव किया गया ऐसे कदम पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए भी समय रहते उठाए जाएंगे।

एनजीटी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के बाद अब वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को इजाजत दे दी है। पीठ ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि निर्माण के दौरान धूल प्रदूषण न होने पाएं। एनजीटी ने कहा कि वह दिल्ली सरकार की ओर से सम-विषम योजना को लागू करने संबंधी याचिका पर सोमवार को विचार करेगी। 

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