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नासिर हत्याकांड: चारों आरोपियों को आजीवन कारावास, नौ साल पुराने मामले में 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 02 May 2024 12:23 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंगलूरू Published by: जलज मिश्रा Updated Thu, 02 May 2024 12:23 AM IST
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Nasir murder case Life imprisonment to four accused of murder fine of Rs 25-25 thousand
Court Room - फोटो : ANI

मंगलूरू की एक अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का मामला साल 2015 का है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस मल्लिकार्जुन स्वामी ने आठ अप्रैल को विजेथ कुमार, किरण पुजारी, अनीश और अभिजीत को मोहम्मद नासिर की हत्या के लिए दोषी माना। मंगलवार को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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यह है पूरी घटना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह अगस्त 2015 को, आरोपियों ने ऑटो-रिक्शा चालक मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मुस्तफा पर तलवारों से हमला कर दिया था। नासिर मुस्तफा के वाहन में यात्रा कर रहा था। हमले में नासिर मारा गया, जबकि मुस्तफा बच गया। दरअसल, एक रात पहले कुछ मुस्लिम युवकों ने बंतवाल में विजेथ कुमार और अभिजीत ने हमला कर दिया था, जिसका उन्होंने छह अगस्त को बदला लिया।  

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