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राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे नरोत्तम मिश्रा, पेड न्यूज मामले में ठहराए गए थे दोषी
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 16 Jul 2017 07:43 PM IST
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नरोत्तम मिश्रा
- फोटो : SELF
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पेड न्यूज मामले में दोषी ठहराए गए मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए मिश्रा की याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय को उचित ठहराया है। आयोग ने उन पर तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है।
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मिश्रा ने याचिका में स्वयं को राष्ट्रपति चुनावों में वोट डालने की भी इजाजत मांगी थी। इससे पूर्व हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने शुक्रवार को ही मिश्रा की याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को उचित ठहराया था। इसके बाद मिश्रा ने राष्ट्रपति चुनावों का हवाला देते हुए दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की।
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रविवार को न्यायमूर्ति डॉ. एस. मुरलीधर व न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने रविवार को अवकाश के बावजूद विशेष सुनवाई की। मिश्रा के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की इजाजत प्रदान करने का आग्रह किया। वहीं आयोग के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व फिर इसी हाईकोर्ट से मिश्रा को कोई राहत नहीं मिली है। मिश्रा को सभी तथ्यों के आधार पर दोषी ठहराया गया है ऐसे में वे राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा कैसे ले सकते हैं।
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खंडपीठ ने तत्काल प्रभाव से कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। आयोग ने 23 जून को मिश्रा को अपने चुनाव व्यय रिटर्न में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम का खुलासा नहीं करने पर अयोग्य करार दिया था। इसके अलावा अदालत ने उन पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। नरोत्तम मध्यप्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं। राज्य विधानसभा सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान भी उसी दिन है।