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त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस कुरैशी के नाम को केंद्र की मंजूरी
Fri, 08 Nov 2019 06:50 AM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 08 Nov 2019 06:50 AM IST
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जस्टिस कुरैशी
- फोटो : फाइल
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केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। जस्टिस कुरैशी के प्रमोशन और नियुक्ति का मामला लंबे समय से केंद्र सरकार के समक्ष लंबित था। सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
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अब राष्ट्रपति जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर करेंगे। दरअसल कॉलेजियम ने पहले जस्टिस कुरैशी का नाम मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भेजा था। सरकार के समक्ष लंबे समय तक यह फाइल अटकी रही। बाद में केंद्र की सलाह को देखते हुए कॉलेजियम ने प्रस्ताव में बदलाव कर जस्टिस कुरैशी का नाम त्रिपुरा हाईकोर्ट के लिए भेजा था।
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वहीं, बृहस्पतिवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर तय करते हुए कहा, तब तक जस्टिस कुरैशी बॉम्बे हाईकोर्ट में ही तैनात रहेंगे। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कुछ महीनों पूर्व दायर इस याचिका में केंद्र सरकार पर जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति अटकाने का आरोप लगाते हुए इस बारे में कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई थी।
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