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Lok Adalat: इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 97.64 लाख मामले, NALSA ने दी जानकारी
Sun, 12 Feb 2023 02:25 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 12 Feb 2023 02:25 AM IST
सार
एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि लोक अदालत में 17.13 लाख लंबित और 80.5 लाख पूर्व मुकदमेबाजी मामलों सहित लगभग 97.64 लाख मामलों का निपटारा किया गया।
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लोक अदालत(फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्धारा शनिवार को केंद्रशासित प्रदेशों और 36 राज्यों में आयोजित की गई पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में 97.64 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। एनएएलएसए के अधिकारी ने कहा कि ये मामले लांबित और पुराने मुकदमे से जुड़े हुए थे।
एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि लोक अदालत में 17.13 लाख लंबित और 80.5 लाख पूर्व मुकदमेबाजी मामलों सहित लगभग 97.64 लाख मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों की निपटारा राशि 7,077.84 करोड़ रुपये है। हालांकि अभी निपटाए गए मामलों की राशि का आंकड़ा बढ़ेंगा क्योंकि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से निपटारे के आंकड़े आने बाकी हैं।
इन मामलों को किया निपटारा
न्यायमूर्ति कौल ने लोक अदालत की पूरी प्रक्रिया और प्रगति का अवलोकन किया और कहा कि लोक अदालतें शिकायतों के निवारण के लिए एक कुशल विकल्प साबित हुई हैं। एनएएलएसए ने कहा कि शनिवार को लोक अदालत में समझौते योग्य अपराध, राजस्व मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), चेक-बाउंस, श्रम विवाद और अन्य मामले शामिल थे। वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी निकायों और निजी सेवा प्रदाताओं से संबंधित बड़ी संख्या में वसूली के मामलों को भी प्री-लिटिगेशन मामलों के रूप में लिया गया और उनका निपटारा किया गया।
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एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि लोक अदालत में 17.13 लाख लंबित और 80.5 लाख पूर्व मुकदमेबाजी मामलों सहित लगभग 97.64 लाख मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों की निपटारा राशि 7,077.84 करोड़ रुपये है। हालांकि अभी निपटाए गए मामलों की राशि का आंकड़ा बढ़ेंगा क्योंकि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से निपटारे के आंकड़े आने बाकी हैं।
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इन मामलों को किया निपटारा
न्यायमूर्ति कौल ने लोक अदालत की पूरी प्रक्रिया और प्रगति का अवलोकन किया और कहा कि लोक अदालतें शिकायतों के निवारण के लिए एक कुशल विकल्प साबित हुई हैं। एनएएलएसए ने कहा कि शनिवार को लोक अदालत में समझौते योग्य अपराध, राजस्व मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), चेक-बाउंस, श्रम विवाद और अन्य मामले शामिल थे। वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी निकायों और निजी सेवा प्रदाताओं से संबंधित बड़ी संख्या में वसूली के मामलों को भी प्री-लिटिगेशन मामलों के रूप में लिया गया और उनका निपटारा किया गया।
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