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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: अदालत यौन शोषण के मामले में 18 मार्च को करेगी आरोप तय
Wed, 13 Mar 2019 07:02 PM IST
तिवारी अभिषेक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: तिवारी अभिषेक
Updated Wed, 13 Mar 2019 07:02 PM IST
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अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में सीबीआई व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपों पर फैसला सुरक्षित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को केस की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। साकेत जिला अदालत के विशेष पॉक्सो जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है।
पांच आरोपियों ने जिरह के दौरान सीबीआई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसके अलावा अन्य आरोपी भी सीबीआई की दलीलों को खारिज कर चुके हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। इस मामले में एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम में रहने वाली नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण व दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करने तथा छह माह में पूरी करने का आदेश दिया था। इस मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट में हुआ था।
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Muzaffarpur shelter home case: Delhi's Saket Court today fixed 18th March as the date for framing of charges after completion of arguments in the matter. There are 21 people chargesheeted including main accused Brajesh Thakur.
— ANI (@ANI) March 13, 2019
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पांच आरोपियों ने जिरह के दौरान सीबीआई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसके अलावा अन्य आरोपी भी सीबीआई की दलीलों को खारिज कर चुके हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। इस मामले में एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम में रहने वाली नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण व दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करने तथा छह माह में पूरी करने का आदेश दिया था। इस मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट में हुआ था।