फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Munambam Waqf land issue Kerala government appoints judicial commission news in hindi

Waqf Issue: केरल सरकार ने न्यायिक आयोग नियुक्त किया; मुनंबम वक्फ भूमि मामले में कार्रवाई

Fri, 22 Nov 2024 06:49 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता महतो Updated Fri, 22 Nov 2024 06:49 PM IST
सार

कानून मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुनंबम में भूमि अधिग्रहण के लिए निवासियों को नोटिस जारी करने सहित आगे की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों को उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उपाय शुरू करेगी।

विज्ञापन
Munambam Waqf land issue Kerala government appoints judicial commission news in hindi
पिनरई विजयन - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुनंबन में विवादित भूमि के स्वामित्व की पहचान करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद कानून मंत्री पी. राजीव ने बताया कि जस्टिस सीएन रामचंद्रन नायर आयोग के प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि मुनंबम से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा और योग्य लोगों को कानूनी अधिकार सुनिश्चित कराया जाएगा। 
विज्ञापन


कानून मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुनंबम में भूमि अधिग्रहण के लिए निवासियों को नोटिस जारी करने सहित आगे की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों को उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उपाय शुरू करेगी। चेरई और मुनंबम गांवों के निवासियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड गैरकानूनी तरीके से उनकी जमीन और संपत्तियों पर दावा कर रहा है, जबकि लोगों के पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर भुगतान रसीदें हैं।
विज्ञापन




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed