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Sameer Wankhede: 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है समीर वानखेड़े का कार्यकाल, नहीं मांगा विस्तार
Fri, 17 Dec 2021 09:42 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 17 Dec 2021 09:42 PM IST
सार
मुंबई में क्रूज पर कथित ड्रग पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों से चर्चा में आए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर नई जानकारी आई है।
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sameer wankhede
- फोटो : social media
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विस्तार
एनसीबी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त होगा, वह विस्तार की मांग नहीं करेंगे। अपने कार्यकाल में उन्होंने 96 लोगों को गिरफ्तार किया और अगस्त-दिसंबर 20 के बीच कुल 28 मामले दर्ज किए थे। 2021 में उन्होंने 234 लोगों को गिरफ्तार किया, 117 मामले दर्ज किए, लगभग 1000 करोड़ रुपये की 1791 किलोग्राम से अधिक दवाएं जब्त कीं और 11 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया।
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ट्विटर पर वानखेड़े दंपति का मुकदमा
सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने शुक्रवार को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी द्वारा कंपनी के खिलाफ यहां की एक अदालत में कुछ पोस्ट को लेकर दायर मुकदमे को तुच्छ करार देते हुए इन्हें तथ्यों या कानून के आधार पर मान्य नहीं बताया। वानखेड़े और उनकी अभिनेता-पत्नी क्रांति रेडकर ने पिछले महीने बोरीवली में एक दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्विटर सहित सोशल मीडिया दिग्गजों को अपने प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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दोनों ने अपने आवेदन पर फैसला होने तक अंतरिम राहत की भी मांग की है। शुक्रवार को ट्विटर ने अदालत के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दायर करते हुए कहा कि यह एक मध्यस्थ है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं है।
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इसलिए, माइक्रो-ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट को इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनी ने आगे कहा कि मुकदमा और यहां किया गया आवेदन झूठा, तुच्छ और परेशान करने वाला है और तथ्यों या कानून के आधार पर मान्य नहीं है और खारिज करने योग्य है। कंपनी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत को मामले की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है।
कंपनी ने कहा कि दंपति ने अपने निवास स्थान के आधार पर इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की है। हालांकि, यह तय किया गया कानून है कि वादी का निवास स्थान किसी भी मुकदमे में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। सीआरपीसी के अनुसार, मुकदमा केवल वहीं दायर किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है। वादी यह दिखाने में विफल रहे हैं कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई कैसे हुई।