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Mumbai: नाबालिग लड़की को 'आइटम' कहना युवक को पड़ा भारी, कोर्ट ने सात साल बाद सुनाई डेढ़ साल की सजा

Thu, 27 Oct 2022 02:04 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Thu, 27 Oct 2022 02:04 PM IST
सार

मामला, जुलाई 2015 का है। जानकारी के मुताबिक, मुंबई में एक 25 वर्षीय युवक ने एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के बाल खींचे और उसके आइटम कहकर संबोधित किया। 

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Mumbai special court  sentenced a man to one-and-a-half years imprisonment for harassing a minor girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को परेशान करने के आरोप में एक युवक को डेढ़ साल की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि लड़की को 'आइटम' कहना अपमानजनक है और यह उसे यौन रूप से ऑब्लेक्टिफाई करता है। 

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20 अक्टूबर को पारित इस आदेश में विशेष अदालत ने आरोपी के प्रति नरमी दिखाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, 'रोड साइट रोमियो' के अपराधों से महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें सबक सिखाया जाना जरूरी है। 
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कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
मामला, जुलाई 2015 का है। जानकारी के मुताबिक, मुंबई में एक 25 वर्षीय युवक ने एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के बाल खींचे और उसके आइटम कहकर संबोधित किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ए जे अंसारी ने कहा, आरोपी ने जानबूझकर पीड़िता के बाल पकड़ लिए और उसे खींच लिया और उसे 'आइटम' कहा। यह तथ्य निश्चित रूप से इस बात को साबित करेगा कि उसने उसकी शील भंग की है। अदालत ने कहा कि आरोपी का व्यवहार पूरी तरह से अनुचित था। लड़की को आइटम कहकर संबोधित करना स्पष्ट रूप से उसकी शील भंग करने के इरादे का संकेत देगा। किसी भी लड़की को संबोधित करने के लिए 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है।

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स्कूटी से लौटते वक्त किया था कमेंट 

जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब हुई थी जब युवती स्कूटी से लौट रही थी। युवक ने उस पर टिप्पणी की, जिसकायुवती ने विरोध किया। इसके बाद युवक ने उसके बाल पकड़ लिए और उसके साथ मारपीट की और आरोपी फरार हो गया। बाद में युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 

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