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मुंबई के अस्पताल में आग: मॉल प्रशासक को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस
Tue, 06 Apr 2021 08:51 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 06 Apr 2021 08:51 PM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह राहुल सहस्रबुद्धे को गिरफ्तार नहीं करेगी। सहस्रबुद्धे, ड्रीम्स मॉल के संचालन के लिए एनसीएलटी द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं जहां पिछले महीने एक अस्पताल में आग लग गई थी और 11 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि राहुल सहस्त्रबुद्धे ने अपने खिलाफ पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध करने के साथ पिछले सप्ताह बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुणा कामत पई ने मंगलवार को न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ को बताया कि पुलिस द्वारा 26 मार्च को दर्ज प्राथमिकी में सहस्रबुद्धे को अभी तक नामजद नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुंबई के उपनगरीय इलाके भांडुप में स्थित ड्रीम्स मॉल की चौथी मंजिल पर सनराइज अस्पताल में 25 मार्च को आग लग गई थी। इस घटना में 11 मरीजों की मौत हो गई थी।
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घटना के एक दिन बाद पुलिस ने ड्रीम्स मॉल के मालिकों और सनराइज अस्पताल चलाने वाली कंपनी ‘प्रिविलेज हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सहस्रबुद्धे के वकील जे एस किनी ने अदालत को बताया कि उन्हें पुलिस से एक पत्र मिला था जिसमें पेश होने के लिए कहा गया था। मामले में अब आठ अप्रैल को आगे सुनवाई होगी। पई ने अदालत को आश्वासन दिया कि तब तक याचिकाकर्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी।
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