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महाराष्ट्र: हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को 7 जनवरी तक राहत

Tue, 04 Jan 2022 11:16 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 04 Jan 2022 11:16 PM IST
सार

एकल जज सीवी भदंग की अदालत में 7 जनवरी को ही नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।

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mumbai police gives rilief to narayan rane son nitesh rane in attempt to murder case, no action will take place till 7 january
नितेश राणे (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

विस्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में 7 जनवरी तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। एकल जज सीवी भदंग की अदालत में 7 जनवरी को ही नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने याचिका पर पुलिस से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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विशेष लोक अभियोजक संदीप पासबोला ने अदालत से कहा कि प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ था कि नितेश ही इस मामले के मास्टरमाइंड हैं और पूछताछ से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने का भी आग्रह किया। इसके बाद अधिवक्ता नितीन प्रधान ने विधायक नितेश को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि नितेश 24 दिसंबर को थाने जाकर इस मामले में बयान दर्ज करा चुके हैं। 

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