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Mumbai attacks: 'महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता है', NIA ने राणा की परिजनों से बातचीत की याचिका का किया विरोध
Wed, 23 Apr 2025 05:42 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 23 Apr 2025 05:42 PM IST
सार
Mumbai attacks: एनआईए ने कोर्ट में तहव्वुर राणा की याचिका का विरोध किया। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा कि अगर राणा अपने परिवार से बात करता है तो वह अहम जानकारी उनके साथ साझा कर सकता है। राणा 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली का करीबी है और उसे हाल ही में अमेरिका से भारत लाया गया है।
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तहव्वुर राणा
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
जेल में बंद मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अगर उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की इजाजत दी जाए, तो वह महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा कर सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को यह बात कही।
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दरअसल, राणा ने परिवार के सदस्यों के साथ बात करने की याचिका दायर की है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने विशेष एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश होकर राणा की याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी। एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामला एक महत्वपूर्ण चरण में है।
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जज ने इस मामले की सुनवाई अपने कक्ष में की। उन्होंने वकील की दलील सुनी और फैसला 24 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। राणा ने अपने वकील के जरिए याचिका दायर की है, जिसमें उसने दावा किया है कि यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात कर सके। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी राणा (64 वर्षीय) को 10 अप्रैल को कोर्ट ने 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था।
एनआईए ने आरोप लगाया कि डेविड कोलमैन हेडली अपराधी साजिश का हिस्सा था, उसने भारत आने से पहले राणा से पूरी योजना पर चर्चा की थी। हेडली ने संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए राणा को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपनी संपत्तियों और चीजों की जानकारी दी थी। एनआईए ने कोर्ट से उसकी रिमांड मांगते हुए यह जानकारी दी।
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एनआईए ने आरोप लगाया कि हेडली ने राणा को यह भी बताया था कि इस साजिश में पाकिस्तान नागरिक इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान भी शामिल हैं, जो इस मामले में आरोपी भी हैं। राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी (जो अमेरिका का नागरिक है) का करीबी सहयोगी था। उसे चार अप्रैल को भारत लाया गया, जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर उसकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री मार्ग से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में घुस आए थे और उन्होंने रेल स्टेशन, दो लग्जरी होटल और एक यहूदी केंद्र पर एक साथ हमले किए थे। ये हमले करीब 60 घंटे तक जारी रहे, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी।
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