फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mumbai 1993 Serial Blasts Accused sent to judicial custody for 14 days, Gujarat ATS arrested

Mumbai Serial Blasts: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुंबई सीरियल बम धमाकों के आरोपी, गुजरात एटीएस ने किया था गिरफ्तार 

Mon, 30 May 2022 02:51 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 30 May 2022 02:51 PM IST
सार

चारों आरोपियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें अपने कब्जे में लिया था।

विज्ञापन
Mumbai 1993 Serial Blasts Accused sent to judicial custody for 14 days, Gujarat ATS arrested
गुजरात ATS द्वारा गिरफ्तार आरोपी - फोटो : ANI

विस्तार

मुंबई में 1993 सीरियल ब्लास्ट के चारों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन आरोपियों को आज अदालत के सामने पेश किया था। इससे पहले 23 मई को सीबीआई ने इन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद आरोपियों को सात दिन की हिरासत में भेज दिया गया था। 

विज्ञापन


दरअसल, इन चारों आरोपियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें अपने कब्जे में लिया था। आरोपियों की पहचान अबू बकर, यूसुफ भक्त, शोएब बाबा और सैय्यद कुरैशी के रूप में की गई थी। 
विज्ञापन


गुजरात एटीएस के डीआईजी दीपन भद्रन ने कहा था कि फर्जी पासपोर्ट के शक में चारों को हिरासत में लिया था। विस्तृत जांच करने पर यह पता चला कि वे 1993 के मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के वांछित आरोपी हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में अलग-अलग जगहों पर 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed