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मुंबई : दुष्कर्म की शिकार 14 साल की किशोरी ने हाईकोर्ट से मांगी गर्भपात की अनुमति

Thu, 27 Dec 2018 01:52 AM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Gaurav Pandey Updated Thu, 27 Dec 2018 01:52 AM IST
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Mumbai : 14 year old victim of sexual harassment pleaded high court for abortion

दुष्कर्म की शिकार एक 14 साल की किशोरी ने 22 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। किशोरी ने गर्भपात के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस नाबालिग किशोरी की याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल के अधीष्ठता को किशोरी की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है।

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नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए नाबालिग किशोरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि एक निजी अस्पताल में जांच के दौरान किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी मिली है। याचिका में किशोरी व उसकी मां ने गर्भपात के लिए रजामंदी दर्शाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति भारती डागरे ने इस याचिका पर सुनवाई की।
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न्यायमूर्ति ने याचिका पर गौर करने के बाद जेजे अस्पताल के अधिष्ठाता को किशोरी की जांच के लिए मेडिकल विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि मेडिकल विशेषज्ञों की टीम में किशोरी के समोपदेशन के लिए एक काउंसिलर को भी शामिल किया जाए। 
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इस मामले में 28 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट में टीम को बताना होगा कि क्या नाबालिग किशोरी को गर्भपात की अनुमति देना उचित होगा। न्यायमूर्ति ने कहा है कि जब अस्पताल की ओर से कहा जाएगा तब पीड़िता को समय पर अस्पताल में हाजिर रहना होगा। बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 376(2),506(2) व पॉक्सो कानून की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया है।

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