मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : सरकार को अपने ही पूर्व मंत्री का पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैरान
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सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि राज्य सरकार अपनी ही पूर्व मंत्री को नहीं खोज पा रही है। शीर्ष अदालत ने मामले में सीबीआई को समय से चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा है जिससे कि आरोपी चार्जशीट में देरी को आधार बनाकर जमानत ना मांगे।
जारी है मंजू वर्मा की तलाश
पीठ ने कहा कि यह बेहद आश्चर्य की बात है कि पुलिस पूर्व मंत्री को तलाश नहीं कर पा रही है। पीठ ने कहा, ‘ऑल इज नॉट वेल’। वहीं, बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि मंजू वर्मा की तलाश की जा रही है। मालूम हो कि मंजू वर्मा के घर से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला था। उनकी अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि मामले के जांच दल में बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने जांच दल में शामिल अधिकारियों की सूची पीठ को सौंपी। मालूम हो कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि अदालती निर्देश के बावजूद जांच टीम के अधिकारियों को बदल दिया गया। इस पर पीठ ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।