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अब भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर कसेगा शिकंजा, ग्राहकों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे

Wed, 31 Jul 2019 02:12 AM IST
Nilesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Wed, 31 Jul 2019 02:12 AM IST
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more rights of customers bill passed in Lok Sabha, after pass in upper house law will be make
कंज्यूमर फोरम कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

ग्राहकों को अधिक अधिकार देने और उपभोक्ता अदालतों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने संबंधी प्रावधान वाले उपभोक्ता संरक्षण बिल पर लोकसभा ने मंगलवार को मुहर लगा दी। राज्यसभा में इस बिल के पारित हो जाने के बाद उपभोक्ताओं के हित में नया कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा।

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इस बिल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को रोकने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
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बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बीते तीन से भी अधिक दशक से बड़ा प्रयास नहीं हुआ है। जबकि इस बीच ऑन लाइन मार्केटिंग समेत व्यापार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुराने कानून में बदलाव की जरूरत है।

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क्या होंगे बदलाव

  •  ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन
  • निर्माता और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी सिर्फ अपने ग्राहक तक नहीं बल्कि सभी उपभोक्ताओं के प्रति होग्री
  •  उपभोक्ता अदालत में ग्राहक को वकील की जरूरत नहीं
  • भ्रामक विज्ञापन पर सेलेब्रिटी को भरना होगा भारी जुर्माना
  •  ग्राहकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लेने का अधिकार
  • 21 दिनों में हर हाल में दर्ज होगी शिकायत
  • सामान के निर्माण, सेवा, पैकेजिंग, लेबलिंग में खामी की वजह से ग्राहक की मौत या उसके किसी भी तरह के नुकसान के लिए निर्माता ही नहीं विक्रेता भी जिम्मेदार होगा
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