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8 करोड़ से ज्यादा EPFO ग्राहकों के खातों में बड़ी गड़बड़ी, चेक कर लें अपना अकाउंट

Mon, 02 Apr 2018 10:17 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Mon, 02 Apr 2018 10:17 PM IST
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Modi government gave information over EPFO accounts issues

करोड़ों ईपीएफओ ग्राहकों के ब्योरे में कमियां पाई गई हैं। 8.38 करोड़ से अधिक ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में जन्मतिथि अंकित नहीं है। जबकि 11.07 करोड़ ग्राहकों के खातों में पिता का नाम गायब है।

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श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी साझा की। गंगवार ने यह भी बताया कि 7.83 करोड़ से अधिक ग्राहकों की ईपीएफओ में शामिल होने की तारीख के रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ईपीएफओ के 19 करोड़ से ज्यादा ग्राहक खाते हैं।

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EPFO ने बदल दिए हैं PF अकाउंट से पैसा निकालने के नियम

बता दें कि इससे पहले ईपीएफओ ने पीएफ खातों से पैसा निकालने के नियम बदल दिए थे। नए नियम के तहत अगर आप पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसा को निकालना चाहते हैं तो फिर दो महीने नौकरी न करिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)  एक्ट के अनुसार यह अकाउंट से पैसा निकालने का सही तरीका है। इसी तरह से पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ द्वारा 6 नियम बनाए गए हैं। 

1. पांच साल की है नौकरी तो नहीं लगेगा टैक्स
अगर आपने लगातार पांच साल नौकरी की है और पीएफ अकाउंट में अंश जमा हो रहा है, तो फिर अमाउंट विथड्रॉल करने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 

2. मिस्ड कॉल से पता चलेगा बैलेंस
यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य ईपीएफओ में उपलब्ध डिटेल की जानकारी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके ले सकते हैं। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इस जानकारी में पीएफ कंट्रीब्यूशन और बैलेंस के अलावा KYC की सूचना भी होगी। सुविधा बिना स्मार्ट फोन के भी मिलेगी।

3. पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करना माना जाएगा नौकरी जारी रहना
अगर कोई कर्मचारी बहुत सारी कंपनियों में नौकरी करता है और पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो फिर उसको नौकरी का जारी रहना माना जाएगा। 

4. पांच साल से पहले पैसा निकालने पर देना होगा टैक्स
अगर कोई अंशधारक नौकरी में पांच साल पूरा होने से पहले अकाउंट से पैसा निकालता है, तो फिर उस अमाउंट पर टैक्स देना होगा। इसकी जानकारी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी देनी होगी। 

5. 10 लाख से ज्यादा विथड्रॉल आवेदन ऑनलाइन
दस लाख रुपये से ज्यादा की पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने इस सीमा से ज्यादा की राशि के लिए ई-आवेदन अनिवार्य कर दिया है।   

6. उमंग ऐप से लिंक करें आधार
कर्मचारी भविष्य निधि खाते को आधार से जोड़ने के लिए उमंग एप लांच किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अब अंशदाता इस मोबाइल एप के जरिये अपने खाते को आधार से जोड़ सकते हैं। नई सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट के अतिरिक्त है।
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