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बदलाव : सरकार ने उत्तराधिकारी को वाहन हस्तांतरण करना बनाया आसान
Mon, 03 May 2021 02:34 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 03 May 2021 02:34 AM IST
सार
- एक व्यक्ति जख्मी, हमलावर और मृतकों की नहीं हो सकी पहचान
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : social media
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विस्तार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम,1989 में बदलाव अधिसूचित किए हैं।
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इन बदलाव से मोटर वाहन वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और हर राज्य में अलग तरह की है।
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अब वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय ही नामित व्यक्ति दर्ज सकते हैं अथवा बाद में ऑनलाइन भी ऐसा किया जा सकता है। अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा।
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अधिसूचना के मुताबिक, वाहन मालिक के न रहने पर, पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति या वाहन का उत्तराधिकारी है, वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने तक वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि उसे हस्तांतरित किया हो।
हालांकि यह जरूरी होगा कि नामित व्यक्ति, वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन में पंजीकरण प्राधिकरण को यह जानकारी दे दे और बता दे कि वाहन का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा।
अधिसूचना के अनुसार, नामित अथवा वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्तिको, वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देगा। तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ बदलाव कर सकेगा।