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Ministry Of Highways: पुरानी कारों के कारोबारियों को लाइसेंस देगी सरकार, व्यापार में होगी आसानी

Thu, 29 Dec 2022 06:07 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Thu, 29 Dec 2022 06:07 AM IST
सार

भारत में पुरानी कारों का बाजार धीरे-धीरे पैर जमाता जा रहा है। हाल के वर्षों में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले ऑनलाइन मार्केट प्लेस शुरू होने से इस बाजार को और बढ़ावा मिला है।

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Ministry of Road Transport and Highways give license to used car dealers
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी डीलर की प्रामाणिकता की पहचान करने की खातिर पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाणपत्र पेश किया है। मंत्रालय के इस कदम से व्यापार करने में आसानी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने पुरानी कारों के बाजार संबंधी एक व्यापक नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन में संशोधन किया है।
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इस बारे में 22 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक, पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया को विस्तृत किया गया है और पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है। भारत में पुरानी कारों का बाजार धीरे-धीरे पैर जमाता जा रहा है। हाल के वर्षों में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले ऑनलाइन मार्केट प्लेस शुरू होने से इस बाजार को और बढ़ावा मिला है। अधिसूचना के मुताबिक, अब डीलरों को अपने कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। 
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धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
अधिकार प्रमाणपत्र से पंजीकृत वाहनों के डीलरों/मध्यस्थों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऐसे वाहनों की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी की गतिविधियों से पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी। नए नियम एक अप्रैल 2023 से प्रभाव में आएंगे।
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