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कोरोना: दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को लेकर सरकार सतर्क, विदेशी यात्रियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
Wed, 17 Feb 2021 09:26 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 17 Feb 2021 09:26 PM IST
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विदेशी यात्री (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
कई देशों में कोरोना के नए म्युटेंट स्ट्रैन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं नए दिशा-निर्देश...
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1. यात्रा से पहले ऑनलाइन सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपलोड करना होगा।
2. कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा और यह यात्रा से 72 घंटे पहले तक की ही होनी चाहिए।
3.रिपोर्ट की सत्यापित कॉपी डालनी अनिवार्य होगी, अगर यह रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
4. लोगों को सहमति पत्र भी अपलोड करनी होगी, इसके तहत भारत सरकार के क्वारंटीन से लेकर अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
5. निगेटिव रिपोर्ट से उन नागरिकों को छूट दी जाएगी जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई हो, लेकिन इसके लिए यात्रा से 72 घंटे पहले पोर्टल पर जानकारी देनी होगी।
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6. एयरलाइंस उन्हीं यात्री को विमान पर यात्रा की अनुमति देगा जिसने सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड की हो।
7. विमान में चढ़ने से पहले एसिम्पटोमेटिक यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य होगा।
8. विमान में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
9. यात्रा से पहले सभी यात्रियों को खुद को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
10. विमान में शारीरिक दूरी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
11.जो यात्री 14 दिनों से कम के लिए भारत आ रहे हैं उन्हें भी उपरोक्त दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। साथ ही यात्रा पूरा होने पर उन्हें फिर से कोरोना की जांच करवानी होगी। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है और कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन को जानकारी देनी होगी। इसके बाद उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
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12. राज्य अपने स्तर पर जारी कर सकते हैं जांच और निगरानी के नियम।
13. राज्यों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को विदेशी यात्रियों की जानकारी देनी होगी।
14. राज्यों को अतिरिक्त दिशा-निर्देश को वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे।
15. यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित राज्य के वेबसाइट पर भी जानकारी देनी होगी।
"To reduce the risk of importation of mutant strains of SARS-CoV-2, SOP for international passengers arriving in India have been updated; new SOP will be in effect on 23:59 hrs on 22nd Feb": Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/mEvXqs7KZt
— ANI (@ANI) February 17, 2021