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बड़ी राहत : देश में आज से शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, मॉल और बाजार रहेंगे बंद

Sat, 25 Apr 2020 12:06 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Sat, 25 Apr 2020 12:06 PM IST
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MHA gives relaxation in lockdown orders to exempt all shops under Shops&Establishment Act of States/UTs, including shops in residential complexes and market complexes,
सामाजिक दूरी का पालन करते लोग - फोटो : सोशल मीडिया

कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का एलान किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी।

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नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत, आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।
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मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
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गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी।

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं

वहीं कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। 

ये शर्तें रहेंगी लागू

  • सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
  • 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। 
  • सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा।
  • दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।

देश में कोरोना के मामले 

  • शुक्रवार तक देश में संक्रमण के कुल मामले 23,452 हो गए।
  • इस महामारी की वजह से अब तक 724 लोगों की मौत हुई है।
  • 4813 लोग इस वैश्विक महामारी से ठीक हुए हैं।
  • कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है जहां 6000 से अधिक मामले हैं और 283 मौतें हुई हैं।

आपात सेवा : जरूरी सामान पहुंचाने को भी तैयार है सेना

तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को आश्वस्त किया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सेना गली मोहल्लों में भी जरूरी सामान पहुंचाने को तैयार है और स्थानीय प्रशासन इस काम में मदद ले सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुखों व मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ उपायों की समीक्षा की। सेना प्रमुखों ने बताया, सेना व नौसेना के कुछ अधिकारियों व जवानों के संक्रमित होने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। अभ्यास व पीटी जैसी गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा रहा है। राजनाथ ने आगाह किया कि दुश्मन इस नाजुक स्थिति का किसी भी तरह फायदा न उठा पाए। 


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